20 जून से रेलवे में सख्ती: बिना टिकट यात्रा पर अब न्यूनतम ₹500 जुर्माना
महिलाओं के डिब्बे में घुसने पर ₹2,500 दंड भोपाल/झांसी, 22 जून 2026। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत करने के लिए जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधन लागू कर दिए हैं। नए प्रावधान 20 जून, 2026 से प्रभावी हो गए…
