hacklink al
waterwipes ıslak mendilasetto corsa grafik paketijojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişpusulabetjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişpusulabetjojobetjojobet girişbets10padişahbetpadişahbet girişjojobetjojobet girişholiganbetmatbetmatbet girişjojobetjojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobetcasibomholiganbetholiganbet giriş

बच्चों से नियम विरूद्ध वसूली गई फीस जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों से वापस कराई

तीन प्रतिष्ठित निजी स्कूलों से 2 – 2 लाख रूपए का अर्थदण्ड भी वसूला गया

ग्वालियर 24 जुलाई 2024/ नियमों के विपरीत बच्चों से अधिक फीस लेने का खामियाजा शहर के तीन प्रतिष्ठित स्कूलों को भुगतना पड़ा है। जिला प्रशासन ने इन स्कूलों द्वारा नियम विरूद्ध ली गई फीस न केवल बच्चों व उनके अभिभावकों को वापस करा दी है, बल्कि तीनों निजी स्कूलों से 2 – 2 लाख रूपए का अर्थदण्ड वसूल कराकर लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा करा दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजय कटियार ने बताया कि शहर के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल फालका बाजार, रामश्री किड्स स्कूल हरीशंकरपुरम एवं सेंट जोसेफ स्कूल पिपरौली द्वारा पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मनमाने ढंग से 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि कर दी थी। इन विद्यालयों ने फीस वृद्धि के संबंध में जिला समिति को कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस अनियमितता को संज्ञान में लेकर जिला समिति द्वारा इन तीनों विद्यालयों को बढ़ी हुई फीस के अंतर की राशि विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे।
साथ ही तीनों विद्यालयों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियमों के तहत 2 – 2 लाख रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इन विद्यालयों से बढ़ी हुई फीस वापस कराने के साथ-साथ अर्थदण्ड वसूल कराकर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा करा दिया गया है।