30 जून तक चलेगा विशेष अभियान, सभी कलेक्टर अभियान में निजी स्कूलों की अनियमितताओं को चिन्हित करें
मुरैना 02 जून 2024/राज्य शासन ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को स्कूल फीस एवं अन्य विषयों की जानकारी 8 जून तक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये हैं। शासन की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताएं चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टरों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि कुछ स्कूलों द्वारा पाठ्यक्रम में नकली एवं डुप्लीकेट आईएसबीएन पाठ्यपुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. जांच कर सभी कलेक्टरों को रिपोर्ट आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. इसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. कलेक्टरों को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य शासन को शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ निजी स्कूल शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितताएं बरत रहे हैं। कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा की जाने वाली फीस वृद्धि एवं उसकी वसूली तथा उससे संबंधित अन्य मामलों को विनियमित करने हेतु म.प्र. निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित मामलों का विनियमन) अधिनियम-2017 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत म.प्र. निजी स्कूल (फीस और संबंधित मामलों का विनियमन) नियम-2020 में प्रावधान है कि राज्य सरकार फीस और अन्य मामलों पर निर्णय लेकर निजी स्कूलों की फीस को विनियमित कर सकती है।