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कलेक्टर ने 5 अधिकारियों को थमाए नोटिस, 3 दिवस में उपस्थित होकर मांगा जवाब

पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई, जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर होगी एक पक्षीय कार्यवाही

भिण्ड 12 दिसम्बर 2024। कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने पदीय कर्तव्यों के प्रति रूचि नहीं लिये जाने, निर्देश के पालन में उदासीनता/लापरवाही बरतने पर जिला संयोजक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भिण्ड श्री संजय जैन, प्रभारी उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग भिण्ड श्री रामसुजान शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड श्रीमती अर्चना परिहार, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड श्री पुष्पकल प्रताप, उपवन मण्डल अधिकारी वन विभाग भिण्ड श्री बहादुर सिंह गौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया है कि म.प्र. शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल “सी.एम. हेल्पलाईन” पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय-सीमा में संतुष्टीपूर्ण निराकरण करना होता है इस वावत कलेक्टर द्वारा लगातार प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाती है जिसमें प्रगति लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तथा आपको विदित है कि प्रत्येक माह बनने वाली ग्रेडिंग की समीक्षा समाधान ऑनलाईन व्ही.सी. के दौरान मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा स्वयं भी की जा जाती है तथा आयुक्त, चम्बल संभाग द्वारा भी निरंतर समीक्षा एवं निगरानी रखी जा रही है। तदउपरांत भी आप अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतते हेतु वरिष्ठ के निर्देशों की अव्हेलना की जा रही है। अघतन स्थिति में जारी हुई ग्रेडिंग (01 नवम्बर 2024 से 30 नवम्बर 2024 की अवधि में प्राप्त शिकायतें) में प्रगति की स्थिति में राज्य स्तर पर आपके विभाग की रैंकिंग 26/26, 51.80 अंकों के साथ “डी” केटेगरी में है।
यह स्थिति परिलच्छित करती है कि आपके स्तर पर पदीय कर्तव्यों के प्रति रूचि नहीं लिये जाने, निर्देश के पालन में उदासीनता/लापरवाही बरती जा रही उक्त स्थिति संतोषजनक नहीं है इस हेतु क्यों न आपके विरूद्ध सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं 1966 में वर्णित नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे अथवा वरिष्ठ स्तर पर इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।
आप अपना जबाव 03 दिवस में समक्ष प्रस्तुत करेंगे समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति यह मान्य करते हुए कि आपको उक्त आक्षेप स्वीकार है, कुछ भी नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।