
नगरपालिका अनुज्ञा के बिना अनाधिकृत भवनों का निर्माण अब शुल्क के साथ 30 प्रतिशत तक वैध किया जा सकेगा
मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना जारी भोपाल : मार्च 14, 2024। मध्यप्रदेश नगरपालिका अनुज्ञा के बिना बनाये गये भवनों के निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक किये गये अनाधिकृत निर्माण को निर्धारित शुल्क जमा करा कर वैध किया जा सकेगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश राजपत्र में…