पानी जब्त कर लगाया जुर्माना, जांच के लिए भेजे सैंपल
तीन होटलों से वसूली एक लाख तीस हजार रूपये जुर्माना राशि
ग्वालियर 28 जनवरी 2026/ डबरा में बिना लायसेंस चल रही ड्रिंकिग वाटर की दो फैक्ट्री का खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम को दोनों फैक्ट्री खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन चलती मिलीं। टीम ने दोनों ड्रिंकिग वाटर फैक्टी से पानी की बोतलों के 175 कार्टन जब्त किए जिसकी अनुमानित कीमत 12600 रूपये है। इसके साथ ही शहर के तीन होटलों से एक लाख तीस हजार रूपये की जुर्माना राशि वसूल की।
कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों की टीम ने डबरा में ड्रिंकिग वाटर की बोतलों का पैकिंग कर रही दो फैक्ट्रीयो बालाजी वीवरेज एवं श्रीराम ट्रेडिंग विद्यामार्केट डबरा पर कार्यवाही की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री दिनेश सिंह निम एवं श्रीमती निरूपमा शर्मा की टीम विद्या मार्केट के पीछे डबरा स्थित फर्म बालाजी वीवरेज पर पहुंची, जहां बिना खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के मालिक रोहित साहू के द्वारा ड्रिकिंग वाटर को बिस्टेलरी नाम से पैक कर पानी का कारोबार किया जा रहा था । रोहित साहू के द्वारा बिस्टेलरी पैकिंग ड्रिकिंग वाटर की बोतलों पर प्रोपर लेबलिंग भी नहीं की जा रही थी, जिस पर टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार गुप्ता ने बिस्टलेरी पैक्ड ड्रिकिंग वाटर का जॉच के लिए नमूना लिया ।
इसके साथ ही बिस्टेलरी पैकिंग ड्रिकिंग वाटर की बोतलों के 70 कार्टून जिनकी अनुमानित कीमत 5000 रूपये , को जब्त कर नियमों के उल्लंघन करने पर फर्म का कारोबार बंद कराया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा टीम फर्म श्रीराम ट्रेडर्स पर पहुंची । जहॉ पर अमित मेघानी ब्रिसलेरी और सोम्या एक्वा नाम से पानी की बोतलों की पैकिंग कार्य संचालित होते मिला । मौके पर पानी की फैक्ट्री के मालिक अमित ने टीम को पानी के कारोबार से संबंधी फूड लाइसेंस और संबंधित दस्तावेज नहीं बताए। साथ ही तथा पानी की बोतलों के लेबल पर उचित जानकारी अंकित नहीं थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिनेश सिंह ने ब्रिसलेरी और सोम्या पैकिंग ड्रिकिंग वाटर के नमूने लिये और शेष पानी की बोतलों के 105 कार्टून अनुमानित कीमत 7600 रूपये को नियमानुसार जप्त किया । इसक बाद टीम ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एसआरएस विलास एक्जरी (होटल रमाया) आकाशवाणी से 75000 रूपये, फर्म श्याम डेयरी नाका चन्द्रवदनी से 25000 रूपये, एफ एण्ड सी बेकर्स आशियाना कॉपलेक्स ग्वालियर से 30000 रूपये का जुर्माना राशि वसूली की।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज निम्न फर्मो से जुर्माना राशि वसूल की फर्म एसआरएस विलास एक्जरी (होटल रमाया) आकाशवाणी से 75000 रूपये, फर्म श्याम डेयरी नाका चन्द्रवदनी से 25000 रूपये, एफ एण्ड सी बेकर्स आशियाना कॉपलेक्स ग्वालियर से 30000 रूपये का जुर्माना राशि वसूली की।
