hacklink al
waterwipes ıslak mendilasetto corsa grafik paketijojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişpusulabetjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişpusulabetjojobetjojobet girişbets10padişahbetpadişahbet girişjojobetjojobet girişholiganbetmatbetmatbet girişjojobetjojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobetcasibomholiganbetholiganbet giriş

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन देने से पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी

ग्वालियर 27 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टी.वी. चैनल्स, केबल नेटवर्क एवं रेडियो चैनल पर राजनैतिक विज्ञापन देने के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने इन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए लिखित आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजनैतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले अभ्यिर्थियों विज्ञापनों का प्रमाणीकरण कराने के लिये निर्धारित प्रपत्र में प्रचार-प्रसार सामग्री की सॉफ्ट कॉपी मेन स्क्रिप्ट के साथ तीन दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में साफ किया है कि आयोग के इस निर्देश का उल्लंघन होने पर संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई होगी।

राजनैतिक विज्ञापनों के संवीक्षा व प्रसारण का प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। एमसीएमसी का मीडिया अनुवीक्षण कक्ष एजी ऑफिस पुल के समीप और रंगमहल गार्डन के सामने स्थित कुसुम विला में संचालित शासकीय संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में स्थापित किया गया है। यहाँ से आवश्यक प्रपत्र प्राप्त कर सॉफ्ट कॉपी के साथ प्रमाणीकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त विज्ञापन की विषयवस्तु एवं मेन स्क्रिप्ट का भलीभाँति परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इसके प्रसारण से किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, जाति या वर्ग विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषा का उपयोग तो नहीं किया गया है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि विज्ञापन के प्रसारण से आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। विज्ञापन की विषयवस्तु व स्क्रिप्ट सही पाए जाने पर निर्धारित प्रपत्र-ब में प्रमाणीकरण जारी किया जायेगा।