5 ट्रेनों में कार्रवाई, 11 अनाधिकृत वेंडरों पर रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत कार्रवाई, ₹22,000 जुर्माना
भोपाल 20 अगस्त 2026। पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल द्वारा यात्रियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ खान-पान सुविधा उपलब्ध कराने तथा ट्रेनों में अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों के विरुद्ध सीनियर डीसीएम श्री सौरभ कटारिया के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में तीन दिनों 18 से 20 अगस्त 2026 के दौरान भोपाल मंडल की विभिन्न ट्रेनों में जांच अभियान चलाकर अनाधिकृत वेंडरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान गाड़ी संख्या 19166 दरभंगा-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस, 15066 रामनगर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस, 12721 हैदराबाद-हजरत निजामुद्दीन में 18 अगस्त 2026 को जांच के दौरान 03 अनाधिकृत वेंडर पाए गए। इनके विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल ₹6,000 का जुर्माना लगाया गया।
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09525 हापा-नाहरगुन स्पेशल में 19 अगस्त 2026 को जांच के दौरान 04 अनाधिकृत वेंडर पाए गए। इनके विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए ₹8,000 का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान ट्रेन में खाद्य सामग्री के संबंध में कोई दुर्गंध नहीं पाई गई तथा खाद्य सामग्री उचित रूप से पैक मिली। स्वच्छता अथवा खाद्य गुणवत्ता से संबंधित कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं पाई गई।
गाड़ी संख्या 12618 हजरत निजामुद्दीन-एर्नाकुमल एक्सप्रेस में 19 अगस्त 2026 को जांच के दौरान 03 अनाधिकृत वेंडर पाए गए। इनके विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए ₹6,000 का जुर्माना लगाया गया।
वहीं गाड़ी संख्या 20962 बनारस-उधना एक्सप्रेस में 20 अगस्त 2026 को जांच के दौरान 01 अनाधिकृत वेंडर पाया गया। उसके विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए ₹2,000 का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार अभियान के दौरान उपलब्ध जांच विवरण के अनुसार 05 ट्रेनों में कुल 11 अनाधिकृत वेंडरों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ₹22,000 का जुर्माना लगाया गया।
सीनियर डीसीएम श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि भोपाल
मंडल द्वारा रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में अधिकृत खान-पान व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है। अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। रेल प्रशासन का उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खान-पान उपलब्ध कराने के साथ-साथ ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडिंग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे ट्रेनों अथवा स्टेशनों पर केवल अधिकृत वेंडरों/खान-पान स्टॉलों से ही खाद्य सामग्री खरीदें तथा किसी भी अनाधिकृत वेंडर की जानकारी तत्काल रेलवे के संबंधित अधिकारियों को दें।
