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राज्य शासन का किसानों के हित में बड़ा फैसला

प्रत्येक किसान उपभोक्ता को प्रतिवर्ष मात्र 750 रुपए प्रति हार्स पावर करने होंगे अदा

भोपाल 6 मार्च 2024। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि म.प्र. सरकार प्रदेश के किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है एवं इसके अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 06.03.2024 को जारी विद्युत दरों के अनुसार क्रमश: तीन हॉर्स पॉवर, पॉच हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के कृषि‍ उपभोक्‍ताओं को सम्पूर्ण वर्ष में रू. 29533/, रू. 52676/- एवं रू. 111667/- का देयक बनता है, जबकि राज्‍य शासन द्वारा कृषि पंपो पर वर्तमान में लागू सब्सिडी के अनुसार किसानों को मात्र रू. 750/- प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष अर्थात उपरोक्‍त श्रेणी के उपभोक्‍ताओं को क्रमश: कुल रू. 2250/-, रू. 3750/- एवं रू. 7500/- का ही भुगतान करना होगा । सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कृषि‍ उपभोक्‍ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्‍स‍िडी स्वीकृत की जाती है, जिसके अनुसार उपभोक्‍ता द्वारा दी जाने वाली राशि‍ (रू. 750 प्रति हॉर्स पॉवर) एवं आयोग द्वारा जारी दरों का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जाता है । उपरोक्‍तानुसार सब्‍स‍िडी देने पर शासन प्रत्‍येक 3 हॉर्स पावर पम्‍प हेतु कुल राशि‍ रू. 27283/-, 5 हॉर्सपावर पम्‍प हेतु कुल राशि‍ रू.48926/-, 10 हॉर्स पावर पम्‍प हेतु कुल राशि‍ रू.104167/- का भुगतान सब्‍स‍िडी के रूप में वहन करता है । इस प्रकार की घोषणा से कृषि‍ उपभोक्‍ताओं को नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र लगभग 7 प्रतिशत राशि‍ ही जमा करना होती है जबकि म.प्र. सरकार कृषि‍ उपभोक्‍ताओं के बिलों का लगभग 93 प्रतिशत राशि‍ सब्‍स‍िडी के रूप में वहन करती है ।
ज्ञात हो कि राज्‍य शासन द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि‍ श्रेणी के उपभोक्‍ताओं के अलावा 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्‍ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र रू.100/- का ही भुगतान करना होता है जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्‍येक घरेलू उपभोक्‍ताओं की तरफ से सरकार सब्‍स‍िडी के रूप में लगभग रू.542/- का भुगतान कर रही है । अत: घरेलू उपभोक्‍ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर पूर्व के भांति अटल गृह ज्‍योति योजना के तहत मात्र रुपये 100/- का ही भुगतान करना है। इस प्रकार के घरेलू उपभोक्‍ता जिनको सरकार सब्‍स‍िडी प्रदान कर रही है उनकी संख्‍या पूरे प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 8 लाख है, जबकि प्रदेश में कुल लगभग 35 लाख कृषि‍ उपभोक्‍ता हैं जो सब्‍स‍िडी का लाभ प्राप्‍त कर रहे हैं ।
इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कुल लगभग रू.24000 करोड़ सब्‍स‍िडी के रूप में वहन किये है एवं आगामी वर्ष में उक्त सब्स‍िडी की राश‍ि बढकर लगभग रू. 25500 करोड़ होने की संभावना है ।
उपरोक्त के अतिरिक्त आज दिनांक 06/03/2024 को जारी टैरिफ आदेश के मुख्‍य बिंदु निम्नानुसार हैं-
विद्युत दरों में विगत वर्ष में लागू दरों की तुलना में मात्र 0.07 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की गई है ।
निम्न दाब घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृष‍ि श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में कोई बढोतरी नही । उच्च दाब उपभोक्ताओं की विद्युत दरों मे कोई वृद्ध‍ि नही ।
वि‍गत वर्ष की भांति उपभोक्‍ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेंगे।
निम्नदाब घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृष‍ि उपभोक्ताओं के न्यूनतम प्रभार समाप्त क‍िये गये ।
संविदा मांग 10 किलोवाट से अध‍िक के औद्योगिक एवं गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्‍ता के लिये टी ओ डी ( टाइम आफ डे) अर्थात समय अनुसार टैर‍िफ की घोषणा जिसमें सोलर अवधि‍ (प्रात: 9 से शाम 5 बजें तक ) 20 प्रतिशत की छूट एवं पीक अवध‍ि (प्रात: 6 से 9 बजें एवं सांय 5 से रात्रि 10 बजें तक) 20 प्रति‍शत सरचार्ज लागू किया गया है ।
उच्चदाब उपभोक्ताओं जिन पर टी ओ डी दरें लागू है पर रात्रिकालीन उपभोग (रात्रि 10 बजें से प्रात: 6 बजें तक) पर पूरे वर्ष विद्युत दर में 10 प्रतिशत की छूट ।
जो उपभोक्‍ता पर्यावरण के लिये जागरुक हैं और केवल रिन्‍यूएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं वह 0.56/- रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्‍त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं । इन दरों में विगत वर्ष की तुलना मे 42 प्रतिशत की कमी ।
उच्चदाब/ अति उच्चदाब उपभोक्ताओं को छूट/प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी । प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट/प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी ।