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अनुपयोगी एवं खुले नलकूप-बोरवेल को भरकर सुरक्षित करने के लिए हुई समितियाँ गठित

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने दिए 10 के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश

ग्वालियर 15 अप्रैल 2024/ अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों व बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में नगर निगम ग्वालियर सहित जिले के सभी नगरीय निकाय व जनपद पंचायत स्तर पर समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों का गठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईडलाइन के संदर्भ में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा किया गया है। उन्होंने समिति में शामिल अधिकारियों को 10 दिन के भीतर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में कोई भी खुला नलकूप बिना भराव के शेष नहीं है।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने सभी संबंधित अधिकारियों को अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों व बोरवेल को पुख्ता ढंग से सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अप्रिय घटना की संभावना न रहे। उन्होंने जनपद पंचायत, नगरीय निकाय व नगर निगम के लिये गठित समिति में शामिल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अधीनस्थ अमले के माध्यम से सर्वे कराकर खुले पड़े नलकूप व बोरवेल की जानकारी संकलित करें। साथ ही उन्हें अधीनस्थ अमले मसलन सचिव ग्राम पंचायत, वार्ड प्रभारी, पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, हैंडपम्प मैकेनिक, उपयंत्री पीएचई इत्यादि के माध्यम से मिट्टी, बालू, बोल्डर व गिट्टी से भरवाएँ। ड्रिल कटिंग से पूर्ण गहराई में सतह तक भराव कराने के निर्देश उन्होंने दिए हैं।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में जनपद पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी व सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को शामिल किया है। इसी तरह नगर पालिका व नगर पंचायत स्तर पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित की गई समितियों में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि व सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
ग्वालियर नगर निगम के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित की गई समिति में अपर आयुक्त नगर निगम, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड क्र.-1 व नगर निगम के संबंधित क्षेत्राधिकारी को शामिल किया गया है।