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दूध एवं दूध से बने उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई पर जोर

उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में गठित समिति ने ली बैठक

ग्वालियर 17 अगस्त 2024/ उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित आदेश के पालन में दूध एवं दूध से बने उत्पादों में मिलावट रोकने की कार्यवाही की मॉनीटरिंग के लिए गठित दो सदस्यीय समिति ने शनिवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर अब तक हुई कार्यवाही की समीक्षा की। समिति के सदस्यगण सेवानिवृत जिला न्यायाधीश श्री संजय चतुर्वेदी व सेवानिवृत पूर्व संभाग आयुक्त बी एम शर्मा ने दूध एवं दूध से बने उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने और मिलावट की पहचानने के तरीके बताने के लिए व्यापक स्तर जनजागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरूण व श्री टी. एन. सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामकुमार राजौरिया, डीपीओ श्री प्रवीण दीक्षित, एवं जिले के समस्त खाद्य सुरक्षा सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे।
समिति के सदस्यों ने बैठक में कहा कि दूध एवं दूध उत्पादों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कडी से कडी कार्यवाही की जावे ताकि मिलावटखोरों में भय व्याप्त हो, जिससे आम जन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद उपलब्ध हों। साथ कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ जिला अभियोजन अधिकारी के समन्वय से मिलावटोंखोरों को कानूनी रूप से दण्डित कराएँ, जिससे समाज में सकारात्मक प्रभाव दिखे। साथ ही कहा ऐसे प्रतिष्ठानों व डेयरियों जिनके नमूना बार-बार अवमानक पाये जाते है अर्थात मिलावट की पुनरावृत्ति की जाती है, उनकी खाद्य अनुज्ञतिप्त व पंजीयन का निरस्त कराए जाएँ। दूध, मावा एवं पनीर का परिवहन करने वाले वाहनों का पुलिस विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड की मदद से चैकिंग पाइन्ट लगाकर मोबाइल फूड लैब से जॉच करने पर भी समिति ने बल दिया।
समिति ने सदस्यों ने यह भी कहा कि यात्री बस एवं बीडियो कोच से मावा एवं पनीर का परिवहन करने वाले वाहनो का जिला परिवहन अधिकारी से समन्वय कर वाहनों के परमिट निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। जिन प्रकरणों में मिलावटखोरों के विरू¬द्ध जुर्माना अधिरोपित किया गया है। उनसे जुर्माना की राशि वसूले और जुर्माना जमा न करने तक उनके खाद्य पंजीयन व अनुज्ञप्ति का निलंबन रखा जावे।
मिलावट करने वाले की सूचना देने के लिये विभाग द्वारा जारी मोबाइल नं. 7999577244 का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश बैठक में दिए गए। साथ ही कहा गया कि फॉस्कॉस एप भी उपयोगी है। नागरिकों से मिलावटखोरों की सूचना प्राप्त करने लिये इस एप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें। मिलावट रोकने के लिए के डेयरीयों पर ग्राहक के टेस्ट किट उपलब्ध करायी जावे। दूध एवं दूध उत्पादो की ग्राहक स्वयं जॉच कर सकता है, के स्लोगन के नोटिस बोर्ड लगवाया जाए।