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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले के समस्त पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

भिण्ड 10 अक्टूबर 2024/ कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में शक्ति अभिनंदन अभियान, मिशन वात्सल्य और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त पर्यवेक्षक परियोजना अधिकारी विकासखंड समन्वयक एवं जिला अंतर्गत समस्त पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं बालिकाओं और बच्चों के संबंध में विभिन्न कानून संचालित योजनाओं के बारे में सभी का संवेदीकरण करना था ।
प्रशिक्षण में मुख्य रूप से कलेक्टर द्वारा उपस्थित सभी थाना के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और महिला बाल विकास की पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि वर्तमान में व्याप्त समस्त योजनाएं एवं महिला बालको से संबंधित विभिन्न कानून का प्रशिक्षण प्राप्त करें और इनका धरातल स्तर पर भी उपयोग दिखाई दे। जिसे केवल और केवल मात्र एक ही रास्ता है वह है जन जागरूकता। कलेक्टर द्वारा शक्ति अभिनंदन अभियान के संबंध में भी सभी से चर्चा कीजिए और बताया गया कि 11 अक्टूबर को अभिनंदन अभियान का समापन है और उक्त दिवस में प्रदेश के सभी पुलिस थानों के महिला संवाद के कार्यक्रम आयोजन किया जाना है उक्त प्रशिक्षण आप सभी के लिए लाभकारी है
कलेक्टर द्वारा बालकों के संबंध में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में किशोर नए अधिनियम पोक्सो अधिनियम और महिलाओं के संबंध में घरेलू हिंसा कार्य स्थल पर महिलाओं का लेंगे कुछ प्रेरणा अधिनियम के संबंध में भी सभी प्रतिभागियों से विस्तार से चर्चा करी गई और उनको बताया गया कि बच्चे और महिलाएं वर्तमान परिदृश्य में अभी भी जागरूकता की आवश्यकता है विशेष रूप ग्रामीण क्षेत्रों में। जिले में देखने की संरक्षण के कोई भी बालक लावारिस अवस्था में नहीं मिलना चाहिए यह हमारा केवल दायित्व ही नही अपितु हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई भी बच्चा मिले जो परिवार से भिन्न है, जिसको संरक्षण की आवश्यकता है ,तत्काल उसको संरक्षण में लेकर उचित माध्यम बाल कल्याण समिति जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित कर सकते है । क्या स्थल पर महिलाओं का लेंगे भोजपुरी अधिनियम के संबंध में चर्चा करते हुए बताइए कि सभी कार्यालय प्रमुख चाहे वह जिला स्तर पर हो खंड स्तर पर हो परियोजना स्तर पर हूं थाना इस तरह पर हूं अपने कार्यालय में अनिवार्यता आंतरिक परिवार समिति गठित कर जानकारी दें ऐसा नहीं पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत 50000 तक का जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही की जा सकती है उसके पश्चात जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय जैन के द्वारा अवगत कराया गया की शक्ति अभिनंदन अभियान के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं के लिए निर्माण करना है। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं के संबंध में विभिन्न कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना के द्वारा दिया गया।


किशोर न्याय अधिनियम – अजय सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखरेख और संरक्षण के जरूरत बालकों को संरक्षण प्रदान किया जाने का प्रावधान है जिसके तहत संरक्षण की जरूरत बालकों हेतु शिशु ग्रह, बालग्रह संचालित है जहां बच्चों के संरक्षण , शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाती है। किशोर न्याय अधिनियम में 18 से कम उम्र के बालकों द्वारा यदि कोई विधि विरुद्ध कार्य किया जाता है तो ऐसे बालकों को भी विभिन्न गतिविधियों में संलग्न कर संप्रेषण करें सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं ताकि बालक क्षेत्र पर समाज की मुख्य धारा से जुड़े उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि 18 वर्ष से नीचे कम उम्र का कोई बालक से कोई ऐसा काम हो गया है जो कानून की नजर में विधि विरुद्ध है तो ऐसे वालेकों की किशोर न्याय बोर्ड में चलते हैं और अधिनियम में बालकों में सुधारात्मक परिवर्तन करने पर ही जोड़ दिया गया है और ऐसे अपराध भविष्य में बालकों को किसी भी प्रकार से नियोजन के लिए प्रतिबंधित नहीं करते हैं।
कार्यशील पर महिलाओं का लेंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013- ओके संबंध में जानकारी देते हुए अवगत कराया गया 4 दिसंबर महिलाओं को सभी प्रकार के संरक्षण प्रदान किया गया है कोई भी कार्यालय जिसमें 10 सदस्य अधिक लोग काम करते हैं वहां पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जाएगा जो कार्य क्षेत्र में महिलाओं की समस्या अथवा उनके साथ होने वाले शोषण किसे कहते उक्त समिति में की जा सकती है उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि हर कार्यालय प्रमुख कार्यालय में आंतरिक परिवार समिति घटित करें यदि कोई कार्यालय पर ऐसा करने में सफल रहता है तो 50000 तक का जुर्माना किया जा सकता है और दोबारा इस प्रकार
की प्रवृत्ति पाए जाने पर जुर्माना और बढ़ाया जा सकता है यदि कोई निजी कंपनी और कारपोरेट सेक्टर है तो उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कार्य क्षेत्र केवल कार्यालय तक नहीं है बल्कि डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन फोन का समय वीडियो कॉल के समय भी निर्धारित किए गए हैं नियुक्ति गलत समय पर वीडियो कॉल अथवा ऑनलाइन के लिए नहीं कह सकता ।
पोक्सो अधिनियम- कुत्ते के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया की 18 वर्ष कम उम्र के सभी व्यक्ति बालक समझ गए हैं और अधिनियम में बालकों के प्रति होने वाली शोषण की घटनाओं से संरक्षण प्रदाय किए जाने की बात है। फॉक्सवा अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति सपोर्ट पर्सन की सुविधा प्रदान करी गई है साथ ही पुलिस सादा वर्दी में बात करेगी कुल उपस्थिति पुलिस वालों को संबोधित करते हुए बताया गया कि पीड़ित व्यक्ति अथवा 18 वर्ष से कम उम्र का ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध कार्य होना पाया जाता है को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी बोले सादा वर्दी में रहेगी और उनको अनावश्यक रूप से थाने में नहीं रोका जाएगा, इसके अलावा कानून में दुभाषियां विषय शिक्षक का भी प्रावधान है मान लीजिए यदि कोई किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति है जिसे अपने राज्य की भाषा नहीं आती है तो ऐसा जानकारी रखना प्रशासन का दायित्व है तो ऐसे विशेष शिक्षक ट्रांसलेटर के माध्यम से उसकी बात सक्षम प्राधिकारियों तक सम की जाती है इसके साथ सपोर्ट पर्सन का भी प्रावधान है जो बालक के संपर्क में आकर बालक से समस्या जानकारी संबंधित पुलिस अथवा माननीय न्यायालय का उपलब्ध कराता है।
साइबर क्राइम – ओके समझ में सम्मिलित करते हुए बताया गया कि वर्तमान में साइबर स्टॉकिंग साइबर मोर सिंह साइबर पोर्नोग्राफी देखने को मिलती है तथा सभी से यह अपेक्षा की आनी चाहिए उनको यह सीखना चाहिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नियंत्रित उपयोग करें एवं मोबाइल की लोकेशन आवश्यकता पड़ने पर ही ऑन करें उसके साथ ही किसी भी अनजान लिंक कर कोड को स्कैन ना करें अपने पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहे और इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी के प्रति गलत जानकारी भेजना गलत जानकारी सहायता करना अथवा कोई ऐसा कंटेंट जो समान रूप से स्वीकार योग नहीं है को प्रेरित करना आपको मुसीबत में डाल सकता है ऐसा खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागृत करें भारत सरकार के साइबर दोस्त स्टेटस हैंडल को फॉलो कर सकते हैं।
उक्त के पश्चात घरेलू इंसान से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं महिला बाल विकास की विभिन्न योजनाएं लाडली लक्ष्मी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना समय के बाल संरक्षण योजना आदि की व्यवस्था की जानकारी दी गई और योजनाओं के तहत किस प्रकार के लाभान्वित हुआ जा सकता है के बारे में आवेदन फॉर्म भरना सभी जानकारी उपलब्ध कराई गई।


कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग से सामाजिक कार्यकर्ता संजय मिश्रा लेखपाल आनंद मिश्रा आउट इस कार्यकर्ता दीपेंद्र शर्मा विभाग की समस्त पर्यवेक्षक परियोजना अधिकारी समस्त पुलिस स्थान के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे जिन्हें प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागिता स्वरूप प्रमाण पत्र एवं स्वल्पाहार प्रदाय किया गया ।