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कलेक्टर ने श्रम निरीक्षक मालनपुर को किया निलंबित

पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई

भिण्ड 20 नवम्बर 2024/कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने श्रम निरीक्षक, श्रम कार्यालय मालनपुर मुरारी सिंह को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि 19 नवम्बर 2024 को मालनपुर में आयोजित जनसुनवाई में यह तथ्य आया कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित एक फैक्ट्री की दीवाल गिर गई जिसमें एक श्रमिक गंभीर रुप से घायल हुआ। इस संबंध में श्रम निरीक्षक मालनपुर श्री मुरारी सिंह से जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कि वे कार्यालय में नियमित रुप से उपस्थित नहीं रहते हैं। श्री सिंह का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री मुरारी सिंह, श्रम निरीक्षक, श्रम कार्यालय मालनपुर को म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सिंह का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।