पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई
भिण्ड 20 नवम्बर 2024। सुशासन के लिए सक्रिय एवं आमजन के लिए सजग रहने वाले कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने अपने टावर तोड़ एक्शन में श्रम निरीक्षक के बाद आज ही सब रजिस्ट्रार गोहद कोर्नेलीयुस तिग्गा को भी पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि 19 नवम्बर 2024 को मालनपुर में आयोजित जनसुनवाई में यह शिकायत आई कि सब रजिस्ट्रार गोहद कार्यालय में अशासकीय व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में नायब तहसीलदार से कार्यालय का निरीक्षण कराया गया तो वहां पर अशासकीय व्यक्ति कार्य करते हुए पाये गये। इस प्रकार की स्थिति पूर्व में भी रात्रिकालीन समय में पाई गई थी। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित एक फैक्ट्री की संपत्ति पर डेब्ट ट्रिब्यूनल का स्टे था परंतु सब रजिस्ट्रार गोहद कोर्नेलीयुस तिग्गा द्वारा उक्त संपत्ति की रजिस्ट्री बिना जांच पड़ताल के कर दी गई। इससे प्रतीत होता है उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई। श्री तिग्गा का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री कोर्नेलीयुस तिग्गा, सब रजिस्ट्रार गोहद को म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री तिग्गा का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।