ग्वालियर 19 सितम्बर 2025/ संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने कलेक्टर मुरैना के प्रतिवेदन के आधार पर डिप्टी कलेक्टर एवं तात्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग सबलगढ़ जिला मुरैना श्री अरविंद सिंह माहौर को शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, हठधर्मिता एवं स्वेच्छाचारिता के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में श्री माहौर का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना में रहेगा तथा उन्हें निलंबन काल में मूलभूत नियम 53 के तहत निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी।
संभागीय आयुक्त श्री खत्री ने अपने आदेश में बताया है कि कलेक्टर मुरैना के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि डिप्टी कलेक्टर श्री माहौर को कारण बताओ सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब नहीं दिया गया। दिनांक 16 सितम्बर 2025 के क्रम में 19 सितम्बर 2025 तक मुख्यालय मुरैना में उपस्थित नहीं हुए हैं, न ही इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संपर्क किए जाने पर उनका मोबाइल भी रिसीव नहीं हुआ है। कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर संभागीय आयुक्त श्री खत्री ने मध्यप्रदेश सिविल सेव आचरण नियम 1956 के नियम 3 के विपरीत कृत्य के लिये प्रथम दोषी पाते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर संभागीय आयुक्त श्री खत्री ने डिप्टी कलेक्टर माहौर को किया निलंबित
