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उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा शासन के पक्ष में आदेश पारित

लगभग 200 करोड़ रूपए बाजार मूल्य की बेशकीमती जमीन सरकारी मानी

ग्वालियर 19 अप्रैल 2024/ ग्वालियर शहर की सीमा में ग्राम डोंगरपुर के विभिन्न सर्वे नम्बरों की बेशकीमती लगभग 50 बीघा जमीन को उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने सरकारी माना है। इस जमीन से संबंधित विचाराधीन याचिका में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने शासन के पक्ष में फैसला सुनाया है। शासन की ओर से रखे गए पुख्ता साक्ष्यों और मजबूत पैरवी की बदौलत लगभग 200 करोड़ रूपए बाजार मूल्य की यह जमीन सरकारी मानी गई है।
एसडीएम झांसी रोड़ विनोद सिंह ने बताया कि डोंगरपुर स्थित सर्वे क्र.-413, 414 एवं 416 का कुल रकबा लगभग 10 हैक्टेयर अर्थात 60 बीघा जमीन के संबंध में श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री बृजेन्द्र सिंह ने राज्य शासन के विरूद्ध उच्च न्यायालय खण्डपीठ में याचिका दायर की थी। इस प्रकरण में पुख्ता साक्ष्यों के साथ माननीय उच्च न्यायालय में शासन का पक्ष रखा गया, जिसे न्यायालय ने सही मानकर अपीलांट श्रीमती विमला देवी की याचिका को खारिज कर शासन के पक्ष में आदेश पारित किया है।