hacklink al
jojobet girişjojobetjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişholiganbetjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişholiganbetholiganbet girişpadişahbetpaşacasinograndpashabetjojobetjojobet girişcasibom girişcasibom girişcasibom girişcasibom girişkralbetkingroyalmatbetmatbet girişmatbet güncel girişmatbetmatbet girişmatbet güncel girişholiganbetholiganbet girişholiganbet güncel girişholiganbetholiganbet girişholiganbet güncel girişholiganbet girişnakitbahisnakitbahis girişnakitbahisnakitbahis girişnakitbahisnakitbahis girişmatbetmatbet girişcasibomcasibom girişholiganbetholiganbet girişholiganbet güncel girişholiganbetholiganbet girişholiganbet güncel girişcasibomcasibom girişjojobetjojobet girişpusulabetpusulabet girişholiganbetholiganbet girişpusulabetpusulabet girişpusulabet güncel giriş

कलेक्टर ने वन परिक्षेत्र सहायक वन विभाग भिण्ड को किया निलंबित

मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड किया नियत

भिण्ड 26 नवम्बर 2024/कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने वन परिक्षेत्र सहायक वन विभाग भिण्ड मनोज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया है कि दिनांक 21 नवम्बर 2024 को रात्रि भ्रमण के समय लकड़ी से भरा एक ट्रेक्टर बरही टोल पर परिवहन करता पाया गया। उक्त ट्रेक्टर की जांच लगभग रात्रि 8.15 बजे की गयी तो उक्त रसीद पर समय सांय 5.00 बजे का डला हुआ था। इससे प्रतीत होता है कि संबंधित वन परिक्षेत्र सहायक फूप द्वारा दुर्भावना पूर्वक गलत तरीके से समय रसीद पर डाला गया। फलस्वरूप उनकी कार्य प्रणाली संदिग्ध परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त पूछताछ के समय परिवहनकर्ता भी लकड़ी के संबंध में भी कुछ नहीं बता पाये। प्रथम दृष्टया श्री सिंह का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री मनोज सिंह, वन परिक्षेत्र सहायक वन विभाग भिण्ड को म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सिंह का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।