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कलेक्टर ने चम्बल सेतु पर अंडरलोड वाहनों को आवागमन प्रारम्भ करने का किया आदेश

बरही टोल प्लाजा से ओव्हरलोड वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित करने सक्षम प्राधिकारी पी.एन.सी. कम्पनी को दिए निर्देश

भिण्ड 09 जनवरी 2025/ कलेक्टर भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव ने आदेशित कर कहा है कि कार्यालयीन आदेश दिनांक 06 जनवरी 2025 से चम्बल सेतु पर वाहनों (18 चक्का/22 चक्का डम्फर/ट्रकों) को दिनांक 06 जनवरी 2025 से 08 जनवरी 2025 तक आवागमन हेतु प्रारम्भ किया गया था।

भिण्ड जिले में राजस्व की कमी को देखते हुये चम्बल सेतु पर अंडरलोड वाहनों (18 चक्का/22 चक्का डम्फर/ट्रकों) को आवागमन हेतु प्रारम्भ इस शर्त पर किया जाता है कि यदि भविष्य में ओव्हरलोड वाहनों के आवागमन के संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो चम्बल सेतु पर ओव्हरलोड वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जायेगा एवं सक्षम प्राधिकारी पी.एन.सी. कम्पनी को निर्देशित किया जाता है कि वह बरही टोल प्लाजा से ओव्हरलोड वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।