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बोर्ड परीक्षाओं की ड्यूटी अत्यावश्यक सेवा घोषित

आदेश के उल्लंघन पर तीन साल तक के कारावास का प्रावधान

ग्वालियर 16 फरवरी 2025/ मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जा रही हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षाओं में जिन अधिकारी-कर्मचारी व शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, राज्य शासन द्वारा उनकी सेवाएँ अत्यावश्यक सेवाएँ घोषित की गई हैं। 15 फरवरी से 15 मई 2025 तक की अवधि के लिये इन शासकीय सेवकों की सेवायें अत्यावश्यक घोषित की गई हैं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने इस आशय के आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजय कटियार ने बताया कि अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित आदेश के उल्लंघन पर “मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979” की धारा-4, 5 व 7 के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जायेगी। जिसमें तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है। इसलिए जिन अधिकारी-कर्मचारियों की बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी लगाई गई है वे निर्धारित समय पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।