
अनाधिकृत ढंग से कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स व झण्डियाँ लगाने पर प्रतिबंध
शहर में नए स्थान पर नहीं दी जा सकेगी राजनैतिक विज्ञापन के होर्डिंग लगाने की अनुमति शहर के वैध एवं अनुमति प्राप्त स्थलों पर चुनावी विज्ञापन प्रदर्शित करने के पहले नगर निगम से लेना होगा अनापत्ति प्रमाण-पत्र कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान द्वारा चुनावी विज्ञापन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी ग्वालियर 28 मार्च 2024/…