
चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे
चुनावी खर्च के हिसाब-किताब के लिए अलग से खाता होना अनिवार्य भोपाल/ग्वालियर 15 अप्रैल 2024। लोकसभा निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी के लिए चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को अपने चुनाव खर्च के लिए बैंक में पृथक से एक खाता खोलना अनिवार्य है। मुख्य…