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अवैध रूप से परिवहन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को लिखा पत्र

ग्वालियर 08 दिसम्बर 2025। जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लगे वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विक्रमजीत सिंह कंग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अवैध रूप से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं आरटीओ को पत्र लिखा है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेक्टर-ट्रॉलियां एवं ट्रॉलियों में साईड पट्टे लगाकर ओवर हाईट रेत, गिट्टी, ईटें आदि लेकर अनाधिकृत रूप से संचालित हैं। इन वाहनों की गंभीर ओवर लोडिंग न केवल रोड को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सडक़ दुर्घटनाओं का भी एक प्रमुख कारण है। जिससे जन सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। ऐसे सभी वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 113, 114 एवं 194 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। साथ ही बिना पंजीयन के संचालित ट्रेक्टर-ट्रॉली वाहनों को नियमानुसार जप्त करने की कार्यवाही की।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि ग्वालियर जिला अंतर्गत अवैध रूप से चलने वाले ट्रक, डम्फर, ट्रेक्टर-ट्रॉली व अन्य वाहनों के द्वारा हो रही ओवर लोडिंग की नियमित रूप से जांच कराएं। ट्रेक्टर – ट्रॉली सहित अन्य वाहनों के ओवरलोड होने पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-113, 114 व 194 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित वाहनों जिसमें मुख्यत: ऐसे वाहन जो मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिये खतरा साबित हो रहे हैं, उनके लिये मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन निलंबन की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को प्रेषित करें। इसके साथ ही बिना पंजीयन के संचालित ट्रेक्टर-ट्रॉली वाहनों को भी नियमानुसार जब्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में तत्परता से समस्त थाना प्रभारियों एवं यातायात पुलिस को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित भी किया जाए।

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भी पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि ग्वालियर जिले में अनाधिकृत रूप से चलने वाली ट्रेक्टर ट्रॉलियां जिनमें कुछ वास्तविक रूप से कृषि कार्य हेतु पंजीयन है अथवा व्यवसायिक कार्रवाई के लिये पंजीकृत हैं, किंतु अवैध रूप से ओवर हाईट एवं ओवर लोडिंग होकर परिवहन कार्य में संलग्न हैं, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग की तरफ से नियमित अभियान चलाकर अवैध उत्खनन कार्य में लगे वाहनों के विरूद्ध भी कार्रवाई हो। जिले में बिना पंजीयन के संचालित ट्रेक्टर ट्रॉली वाहनों को भी नियमानुसार जब्त करने की कार्रवाई की जाए।