31 दिसम्बर तक जानकारी अपलोड कर हार्डकॉपी जमा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई
ग्वालियर 30 दिसम्बर 2025। जिले में संचालित जो प्राइवेट स्कूल 31 दिसम्बर तक निर्धारित प्रारूप में अपने विद्यालय से संबंधित जानकारियां एवं फीस, स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तक व गणवेश से संबंधित जानकारी विभागीय पोर्टल https://dpimp.in पर अपलोड नहीं करेंगे, उनके खिलाफ प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम व नियमों के तहत प्राइवेट स्कूलों को यह जानकारी अनिवार्यत: पोर्टल पर अपलोड करना है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा भी गत 12 नवम्बर को लिखित आदेश जारी कर जिले में संचालित सभी प्राइवेट स्कूलों को विभाग के पोर्टल पर 31 जनवरी तक स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तकें व गणवेश इत्यादि से संबंधित जानकारी अपलोड कर इसकी हार्डकॉपी जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री हरिओम चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार समस्त विद्यालयों को शिक्षा सत्र 2026-27 के लिये फीस की जानकारी भी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन रसीद व ऑनलाइन फीस की हार्डकॉपी, विद्यालय की वेबसाइट पर स्कूल का सिलेबस व स्कूली मटेरियल की जानकारी अपलोड करनी होगी। यह सब कार्रवाई हर हाल में 31 दिसम्बर तक की जानी है। इस तिथि तक जानकारी अपलोड न करने वालों के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी तक ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल आदित्यपुरम, सेंट्रल अकेडमी स्कूल आदित्यपुरम, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल शिवपुरी लिंक रोड एवं द सिंधिया स्कूल फोर्ट द्वारा विद्यालय के शुल्क, गणवेश व पुस्तकों की जानकारी अपलोड कर इसकी हार्डकॉपी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराई गई है। अन्य विद्यालयों द्वारा जानकारी की हार्डकॉपी व ऑनलाइन फीस रसीद की प्रति कार्यालय में जमा नहीं की गई है। इनके खिलाफ तिथि निकलने पर कार्रवाई की जायेगी।
