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कलेक्टर ने तहसीलदार पर किया 8250 रुपए का जुर्माना

लोक सेवा गारंटी प्रकरण का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर तहसीलदार बानमौर पर 8250 रूपये का जुर्माना लगाया गया

मुरैना 08 मार्च 2024। कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने लोक सेवा गारंटी 2010 के अंतर्गत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर तहसील बानमौर के तहसीलदार श्री महेश सिंह कुशवाह पर 8 हजार 250 रूपये का जुर्माना लगाया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत राशि रू. पता चला है कि मामले का निपटारा 16 अगस्त 2023 तक होना था, जिसमें तहसीलदार ने देरी कर दी है. अत: मुआवजा राशि की शीघ्र निकासी कर 30 दिनों के अंदर लाभुक को भुगतान कर दिया जायेगा.