पारदर्शी व्यवस्था लागू करने एवं सुशासन के उद्देश्य से लागू हुई व्यवस्था संबंधी आदेश निर्देश किए आयुक्त ने जारी
ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व और स्वच्छ और पारदर्शी शासन के प्रति प्रतिबद्धता के तहत राज्य शासन द्वारा अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जाँच चौकियों का संचालन एक जुलाई से बंद कर दिया गया हैं। जारी आदेश में राज्य में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जाँच चौकियों के स्थान पर गुजरात जैसी व्यवस्था लागू करने एवं रोड सेफ्टी एण्ड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट की व्यवस्था की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
इसको लेकर प्रदेश के परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता ने शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को आदेश जारी कर दिए है जिसमें नई व्यवस्था के तहत दिशा- निर्देश शामिल किए गए हैं। आयुक्त गुप्ता ने बताया कि परिवहन चेकपोस्टों पर हो रही है अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से प्रदेश में “इस ऑफ डूइंग बिजनेस” के अंतर्गत शासन के आदेश से 1 जुलाई 2024 से प्रदेश के समस्त परिवहन चेकपोस्टों का संचालन बंद कर दिया गया है। आयुक्त गुप्ता ने दिशा निर्देशों में उल्लेख किया है कि प्रदेश में अंतर्राज्यीय चेकपोस्टों के स्थान पर 45 रोड सेफ़्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में प्रस्तावित 45 रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट पूर्व में संचालित बॉर्डर चेकपोस्ट वाले मार्गों पर ही संचालित किए जायेंगे क्योंकि अन्य राज्यों के वाहन प्रदेश में उन मार्गों से ही बहुतायत में गुजरते हैं।
चेक पोस्टों पर निर्धारित आवश्यक मानक एवं मापदंड
आयुक्त ने निर्देशित किया है कि सभी चेक पॉइंट्स पर वाहन चेकिंग का कार्य किए जाने हेतु इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया जाए..
* रोड सेफ्टी एंड इनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट के प्रभारी अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध संचालित वाहनों की जांच करेंगे तथा उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियम 1991 के तहत कार्यवाही करेंगे तथा नियमानुसार मोटरयान कर एवं शमन शुल्क वसूली की कार्यवाही करेंगे। अवैध संचालित वाहनों तथा बकाया मोटरयान कर वाले वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाए। सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 तथा इसके अंतर्गत बने नियमो के उलंघन में संचालित वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। 1 जुलाई 2024 के पूर्व परिवहन जांच चौकियों पर पदस्थ प्रभारी तथा अधीनस्थ प्रवर्तन अमला, उपलब्ध कराये गए होमगार्ड के साथ, शिफ्ट वार वर्दी में आगामी आदेश तक संबन्धित मार्गों पर नवीन संचालित चेक पॉइंटों पर कार्य करेगा। चेक पॉइंटों पर पदस्थ प्रवर्तन अमला अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन कार्य संपादित करेगा।
*वाहनों की जांच उपरोक्त चेक पॉइंट मार्गों पर ही ऐसे स्थान पर की जाए जहां पर वाहन खड़े करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था हो, ट्रैफिक जाम तथा किसी दुर्घटना की संभावना न हो। नियमानुसार संबन्धित चेक पॉइंट का नाम होगा, जिसकी सील (मोहर) तैयार कर उपयोग की जाए। चेक पॉइंट पर कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी में ही उपस्थित रहेंगे।चेक प्वाइंटों पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी वाहन चालकों / संचालकों से अनुशासित व्यवहार करेंगे। चेक पोइंट पर कैशबुक, रोजनामचा आम तथा अन्य रिकार्ड पूर्वानुसार ही संधारित किए जाएंगे। चेक पॉइंटों पर प्रवर्तन अमले की आमद रवानगी तथा किसी भी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख रोजनामचा आम में किया जाए। पूर्व में चेक पोस्ट हेतु आवंटित की गई आवश्यक रसीद कट्टे, पंचनामा, कैश-बुक, रोजनामचा आदि स्टेशनरी का उपयोग संबन्धित चेक पॉइंट हेतु उस नवीन चेक पॉइंट के नाम मोहर के साथ किया जा सकता है।चेक पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग कार्यवाही के दौरान वसूला जाने वाला नगद राजस्व (शमनशुल्क एवं मोटरयान कर) पूर्वानुसार ही OTC चालान के माध्यम से शासकीय कोषालय में जमा किया जाएगा। चेक पॉइंट पर संधारित रिकॉर्ड हेतु इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उपलब्ध रिकॉर्ड रूम का उपयोग किया जा सकता है।यदि किसी वाहन का तौल कराया जाना आवश्यक हो तो चेक पॉइंट से निकटतम तौल कांटे का उपयोग किया जायेगा इस हेतु भी उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी ओवरलोड वाहन का अतिरिक्त भार अनलोड कराना हो तो ऐसे अनलोड किये गए माल को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए वाहन चालक द्वारा चयनित निकटतम स्थान या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उपलब्ध गोडाउन का उपयोग किया जा सकता है।
* यदि किसी वाहन को जब्त करना आवश्यक हो तो इस हेतु किसी नजदीकी सुरक्षित स्थान यथा पुलिस थाना, परिवहन कार्यालय परिसर अथवा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उपलब्ध वाहन डिटेंशन एरिया का उपयोग किया जा सकता है।चेक पॉइंट पर कार्यरत स्टाफ अपनी ऑफ-ड्यूटि के दौरान विश्राम के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उपलब्ध भवन का उपयोग कर सकते हैं। बाडी वोर्न कैमरे उपलब्ध होने पर चेक पॉइंट पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान बोंडी वोर्न कैमरे धारण करना अनिवार्य होगा। ई-चालान हेतु POS मशीन उपलब्ध होने पर यथासंभव चालान POS मशीन द्वारा ही जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे। चेक पॉइंटों के प्रभारी अधिकारी मुख्यालय से लिखित अवकाश स्वीकृति के बिना अपने कार्य स्थल पर अनुपस्थित नहीं रहेंगे तथा अधीनस्थ प्रवर्तन अमले के अन्य कर्मचारी भी लिखित अवकाश स्वीकृति के बाद ही कार्य स्थल छोड़ेंगे। चेक पॉइंटों पर कार्यरत परिवहन निरीक्षक परिवहन उप निरीक्षक सहायक परिवहन उप निरीक्षक तथा प्रभारी अधिकारी पाक्षिक डायरी संधारित करेंगे, जिसमें उनके द्वारा की गई चालानी कार्यवाही तथा अन्य आवंटित कार्यों की जानकारी का उल्लेख करेंगे। रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेक पॉइंट के प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर संपूर्ण नियंत्रण रखेंगे तथा चेक पॉइंट पर अनुशासन कायम रखेंगे। किसी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की दुर्व्यवहार या कदाचरण संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
अब देखना यह होगा की मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग के अधिकारी किस हद तक खरे उतरते हैं अथवा तथाकथित लूट के अड्डों का संचालन जारी रहता है?