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चेतकपुरी सड़क निर्माण में लापरवाही पर निगम अफसर पवन सिंघल व सुरेश अहिरवार निलंबित

प्रभारी मंत्री श्री सिलावट के निर्देश पर की गई कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त ने जारी किए पृथक-पृथक निलंबन आदेश, दो कार्यपालन यंत्री निलंबित

ग्वालियर 04 जुलाई 2025। नवनिर्मित चेतकपुरी सड़क धसकने की घटना को गंभीरता से लिया गया है। जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के निर्देश पर इस सड़क निर्माण से जुड़े दो कार्यपालन यंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने सड़क पर्यवेक्षण में इन दोनों की लापरवाही सामने आने पर इनके निलंबन के पृथक-पृथक आदेश जारी किए हैं।
प्रभारी मंत्री श्री सिलावट द्वारा शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ शहर की सड़कों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान शहरवासियों ने प्रमुखता के साथ चेतकपुरी सड़क धसकने की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसे प्रभारी मंत्री ने विशेष गंभीरता से लिया और संबंधित तकनीकी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी परिपालन में नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी कार्यपालन यंत्री पीआईयू नगर निगम श्री पवन सिंघल एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश अहिरवार को निलंबित कर दिया है।

निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन दोनों तकनीकी अधिकारियों द्वारा अनुबंधित ठेकेदार द्वारा किए गए सड़क निर्माण के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरती है। इस कारण ठेकेदार द्वारा मानक अनुसार सड़क निर्माण नहीं किया गया। दोनों तकनीकी अधिकारियों का यह कृत्य सौंपे गए दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम की धारा-58 के तहत एवं मेयर इन काउंसिल की स्वीकृति की प्रत्यशा में अलग-अलग निलंबन आदेश जारी किए गए हैं।