
जुलूस, रैली या आम सभा के आयोजन के लिए लेना होगी अनुमति, धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अनुविभाग में संबंधित एसडीएम और एक से अधिक अनुविभाग का क्षेत्र होने पर एडीएम देंगे अनुमति ग्वालियर 18 मार्च 2024। लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले में बगैर पूर्व अनुमति के जुलूस, रैली या आमसभा आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144…