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कलेक्टर श्रीमती माथुर ने जिले में प्रतिबंधक दवा के विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के दिए निर्देश

आलीराजपुर 09 अक्‍टूबर 2025। कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने छिंदवाड़ा जिले में घटित घटना का संज्ञान में रखते हुए स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अमलें को क्षेत्र में सद्यन जॉच के निर्देश दिए, साथ ही यह सुनिश्चित करें प्रतिबंधक दवा या उससे मिलते जुलते अन्‍य सिरप मार्केट में प्रचलित न हो उस पर पूर्णत: रोक लगाने व जिले के मेडिकल स्‍टोर के संचालकों को इस निर्देश का कडाई से पालन कराने के निर्देश मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी को दिए । निर्देशों के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निवारक कदम उठाते हुए आलीराजपुर में भी इसकी जांच हेतु निर्देश दिये गये है । औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर की जांच की जा रही है । उन्होंने जिले की मेडिकल स्टोर्स की जांच कर 16 सैम्पल जांच के लिए गए , हालांकि अब तक प्रतिबंधक कोल्ड्रिफ कप सिरप नही पाया गया है, लेकिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कोल्ड्रिफ रिलीफ सिरप आदि के विक्रय पर रोक लगा दी है । सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे कोल्ड्रिफ कप सिरप से मिलते जुलते फार्मूले वाले सिरप का विक्रय नहीं करें ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आलीराजपुर द्वारा समस्त जिले वासियों से यह अपील की है कि वे अपने बच्चों को विशेषकर 5 वर्ष से छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार होने पर बिना चिकित्सकीय परामर्श के किसी भी प्रकार की कोई सिरप या उपचार न देवे । किसी भी दवा का उपयोग केवल चिकित्सा सलाह पर ही किया जाए साथ ही बिना डॉक्टर की जांच और पर्ची के दवा न लेवे और कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक बिना पर्ची के दवा विक्रय न करें ।