जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
ग्वालियर 13 अक्टूबर 2025। ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर सभी प्रकार के लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र सहित अन्य मोथरे एवं धारदार हथियार धारण करने, लेकर चलने एवं हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जिले में शांति व सौहार्द्र पूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लोकहित में इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे वॉट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से भ्रामक खबरें प्रसारित कर लोगों की धार्मिक भावनायें आहत करने के प्रयास की संभावना बनी है। इस कारण उत्पन्न परिस्थितियों में अस्त्र-शस्त्रों के दुरुपयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में जिक्र किया है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने एवं सभी राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र का वातावरण बनाए रखने के लिये सभी प्रकार के लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र सहित अन्य मोथरे एवं धारदार हथियार धारण करने, लेकर चलने एवं हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाना जरूरी है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधिपति एवं न्यायाधीशगणों, प्रशासनिक अधिकारी एवं अपने शासकीय कर्तव्य पालन के लिये तैनात सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों, अन्य शासकीय बलों और शासकीय कार्यालयों व बैंकों में सुरक्षा के लिये तैनात कर्मियों पर प्रभावाशील नहीं होगा।
अस्त्र-शस्त्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों में विशेष परिस्थितियों में छूट या शिथिलता संबंधी निर्णय, जिला प्रशासन द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा।
बगैर अनुमति के रैली, जुलूस, धरना व प्रदर्शन एवं सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालने पर पहले से ही लगा है प्रतिबंध
ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बगैर अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि पर पहले से ही प्रतिबंध लगा है। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत गत 10 अक्टूबर को इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश के जरिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम व एक्स इत्यादि पर भी भड़काऊ, भ्रामक व सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाली पोस्ट अपलोड करना व फारवर्ड करना भी प्रतिबंधित किया जा चुका है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा गत 10 अक्टूबर को जारी किए गए इसी प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से ऐसे कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैस, होर्डिंग्स, झंडे व लेखन आदि करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें किसी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे अथवा अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो।