मुरैना 17 मार्च 2024। जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने मुरैना लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु हथियार जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2024 निर्धारित की है। चुनाव के दौरान अधिक वोट पाने की चाहत को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं प्रत्याशियों के बीच तनाव की आशंका बनी रहती है, जिले में अनुसूचित जाति की बहुलता है, जिले की सहरिया अनुसूचित जनजाति जो एक आदिम जनजाति है. भी मांग में हैं. जिले में मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों के कारण कुछ ऊंची जाति के लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान करने से रोक सकते हैं। किसी उम्मीदवार को उसकी इच्छा के विरुद्ध वोट देने के लिए मजबूर किया जा सकता है और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। अत: मुरैना जिले की सीमा पड़ोसी राज्य राजस्थान के दो जिलों तथा उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले से लगती है। मतदान के दौरान वे जिले की सीमा से दूर आकर जिले के मतदाताओं को डरा-धमका सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं तथा उन्हें शस्त्र लाइसेंस के अंतर्गत जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं। समय सीमा। सभी जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ड्यूटी पर सेना, विशेष सशस्त्र बल अधिकारी, कर्मचारी, बैंकों द्वारा अधिकृत कैश वैन से नकदी ले जाने वाले बैंक गार्ड, निजी एजेंसियों द्वारा अनुबंधित गार्ड, पुलिस, वन शस्त्र लाइसेंस भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के विभागों के सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात सरकारी सशस्त्र अधिकारियों, कर्मचारियों के स्वीकृत लाइसेंस को छोड़कर सभी जिले के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। सभी लाइसेंसधारियों को अपने लाइसेंस पर सूचीबद्ध हथियारों को संबंधित पुलिस स्टेशनों में जमा करना होगा। शस्त्र विक्रेता के यहां पूर्व में जमा किये गये शस्त्रों की जानकारी संबंधित पुलिस थाने एवं जिला कार्यालय शस्त्र शाखा कलेक्टोरेट मुरैना एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
हथियार जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है
