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धोवट के तत्कालीन सरपंच व सचिव को जेल भेजने के आदेश

मनरेगा के कार्य में वित्तीय अनियमितता करना पड़ा भारी

ग्वालियर 04 जुलाई 2024। जिले की ग्राम पंचायत धोवट के तत्कालीन सरपंच व सचिव को वित्तीय अनियमितता करना भारी पड़ने जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार ने यहाँ के पूर्व सरपंच सुरेन्द्र सिंह रावत व सचिव लाखन सिंह गुर्जर को जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार भितरवार विकासखंड की ग्राम पंचायत धोबट के तत्कालीन सरपंच सुरेन्द्र सिंह रावत व सचिव लाखन सिंह गुर्जर द्वारा मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत एक ही व्यक्ति के दो-तीन जॉबकार्ड बनाकर फर्जी तरीके से मजदूरी के रूप में लगभग 19 लाख 35 हजार रूपए की धनराशि की वित्तीय अनियमितता की गई।
यह अनियमितत सामने आने पर तत्कालीन सरपंच सुरेन्द्र सिंह रावत व सचिव लाखन सिंह गुर्जर के खिलाफ मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 के तहत वसूली का प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही रकम चुकाने के लिए इन्हें पर्याप्त समय दिया गया। लेकिन तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा मात्र 3 लाख 63 हजार 576 रूपए ही जमा कराए गए। इस प्रकरण में गत 15 फरवरी को अंतिम आदेश पारित कर इन दोनों को 15 दिन के भीतर शासन के खजाने में शेष राशि जमा करने के आदेश दिए गए थे। किंतु तत्कालीन सरपंच सुरेन्द्र रावत द्वारा मात्र 40 हजार और सचिव द्वारा मात्र 20 हजार रूपए जमा कराए गए। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच सुरेन्द्र सिंह रावत ने 7 लाख 45 हजार 609 और पंचायत सचिव लाखन सिंह गुर्जर ने 7 लाख 65 हजार 609 रूपए की धनराशि शासन के खाते में जमा नहीं कराई है।
इस वित्तीय अनियमितता पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह विहित अधिकारी श्री विवेक कुमार ने तत्कालीन सरपंच व सचिव को पकड़े जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के लिए जेल में रखने के आदेश उप जेल डबरा के भारसाधक अधिकारी (अधीक्षक) को दिए हैं।