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सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम का पालन कराने के लिये होगी शक्ति, दल गठित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर किया अनुविभागवार दलों का गठन

औषधि निरीक्षक को हर सप्ताह देना होगा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन

ग्वालियर 10 सितम्बर 2024/ ग्वालियर जिले के अंतर्गत “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम” एवं नियमों का पालन कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने इस आदेश के जरिए जिले के सभी राजस्व अनुविभागों के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारियों के नेतृत्व में दल गठित कर दिए हैं। ये सभी दल अपने-अपने अनुविभाग के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाई के साथ तम्बाकू उत्पाद अधिनियम का पालन करायेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने औषधि निरीक्षक को अधिनियम के पालन की दिशा में की गई कार्रवाई का हर हफ्ते प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी के नेतृत्व में गठित किए गए प्रत्येक दल में ड्रग इंस्पेक्टर समन्वय कर्ता का दायित्व निभायेंगे। इसके अलावा थाना प्रभावी व उनके द्वारा अधिकृत उप निरीक्षक, नगर निगम / नगर पालिका के जोनल अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत निरीक्षक, संबंधित क्षेत्र के बीआरसी / बीईओ व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दल में शामिल किया गया है।
सभी दल अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों एवं उनके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम” एवं नियमों का पालन करायेंगे। साथ ही अधिनियम व नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने इसी आदेश के जरिए अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया है कि वे महाविद्यालयों व विद्यालयों में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराएँ। साथ ही संस्थानों के प्राचार्य व प्रबंधक से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करें।

सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान है प्रतिबंधित

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम एवं नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पूर्णत: प्रतिबंधित है। साथ ही सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन का प्रतिषेध है। सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद नाबालिगों को नहीं बेचे जा सकते। अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थल, ऑडिटोरियम, अस्पताल भवन, रेल प्रतीक्षालय, आमोद केन्द्र, शासकीय व निजी कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षणिक संस्थाओं, पुस्तकालय व लोक वाहन इत्यादि सहित ऐसी जगहें जहाँ पर जनता का आना-जाना होता है और इसके अंतर्गत कोई खुला स्थान नहीं है तो धूम्रपान कदापि नहीं किया जा सकता।

बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा कि बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध

अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट या अन्य किसी तम्बाकू उत्पाद का विक्रय करना अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। जहाँ तम्बाकू या तम्बाकू से बने उत्पादों की बिक्री की जाती है वहाँ पर 60X30 सेंटीमीटर न्यूनतम आकार के बोर्ड पर इस आशय की चेतावनी अनिवार्यत: प्रदर्शित करनी होगी कि “अठारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है”।

शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में नहीं बेचे जा सकते तम्बाकू उत्पाद

शैक्षणिक संस्थानों के पास बाहरी दीवार के 100 गज की परिधि में सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों का विक्रय करना भी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। महाविद्यालय-विद्यालय एवं अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बाहर सहज दृश्य स्थान पर भी इस आशय का बोर्ड प्रदर्शित करना होगा कि “100 गज की दूरी के घेरे में सिगरेट और अन्य तम्बाकू के विक्रय का सख्त प्रतिबंध है”। ऐसा करने पर 200 रूपए के अर्थदण्ड का प्रावधान है।