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खत्म हो गई डेडलाइन, अब ITR फाइल करने के लिए देना पड़ेगा 5000 रुपये जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन अब खत्म हो गई है. बस रात 12 बजे तक का समय और बचा है. सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी डेडलाइन नहीं बढ़ाई है. इसके चलते अब टैक्सपेयर्स को अपना ITR भरने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा आपको कई और परेशानियां भी पेश आ सकती हैं. बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को इस बार ITR भरने के लिए 31 जुलाई तक का ही समय दिया था. इस दौरान करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना ITR समय पर भर दिया है. सिर्फ 30 जुलाई को ही 27 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए थे. आईये आपको बताते हैं कि अब आपके पास कितना समय है पेनल्टी के साथ ITR भरने के लिए…

इतना देना होगा जुर्माना

आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपने इनकम टैक्स कानून की धारा 139(1) के तहत डेडलाइन के अंदर ITR फाइल नहीं किया तो आप पर धारा 234एफ के तहत जुर्माने के रूप में 5 हजार रुपये लेट फीस लग सकती है. हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

इतने साल की हो सकती है जेल

आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, टैक्स का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना, ब्याज या मुकदमा चलाया जा सकता है. इसके तहत 3 महीने से 2 साल तक की जेल भी हो सकती है. हालांकि, अगर चोरी किया गया टैक्स 25,00,000 रुपये से अधिक है, तो करावास 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है.

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