बृजराज एस तोमर भोपाल। गौरतलब है कि विभागीय शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक पदों के अनुरूप पदस्थापना सुनिश्चित करने हेतु युक्तियुक्तकरण के संबंध में शासन द्वारा दिनांक 24.9.2024 के पत्र क्रमांक एफ-1/1/34/3001/2024/SEC-1-25 (TRD) के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर इन अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना का कार्य दिनांक 09.10.2024 तक पूर्ण कर आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश को पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये गये थे मगर तत्कालीन आयुक्त के ढुल-मुल रवैया के चलते इसकी सुनिश्चितता को गंभीरता से नहीं लिया गया।
जनजातीयकार्य विभाग की आदर्श परिकल्पना के साथ दुरुस्तीकरण के ताबड़तोड़ कार्य एवं कार्रवाइयों में जुटे आयुक्त श्रीमन शुक्ला ने दिनांक 21.12. 2024 के पत्र क्र/शिक्षा स्था. 4/28/2024/24405 के माध्यम से एक और आदेश जारी करते हुए शक्ति से पालन करना सुनिश्चित किया है जिसके अंतर्गत प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के समस्त सहायक आयुक्तों एवं जिला संयोजकों तथा अनुसूचित जाति विकास के समस्त जिला संयोजकों को निर्देशित किया है कि जिलों में उपरोक्त निर्देश के अनुसार विभागीय शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक पदों के अनुरूप कितने अतिशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। संलग्न प्रपत्र में पालन प्रतिवेदन ई-मेल shikshasthapna.ctd@mp.gov.in पर दिनांक 27.12.2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में जनजातीयकार्य आयुक्त का फरमान जारी
