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जिला मजिस्ट्रेट भिंड ने लोकहित में जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, आदेश की अवधि दो माह तक

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं होगा धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह का आयोजन – कलेक्टर

आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा

भिण्ड 12 अक्टूबर 2025। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लोकहित में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने आदेश जारी कर कहा है कि आगामी समय में जिले में विभिन्न त्यौहारों, धार्मिक, सामाजिक, आयोजनों के साथ-साथ कई शासकीय एवं राजनैतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके दौरान जिले के बाजारों एवं मार्गों में भारी भीड एकत्रित होगी।

इस दौरान बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के आयोजन से कानून व्यवस्था तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप्प, यू-ट्यूब, फेसबुक के माध्यम से भ्रामक खबरें प्रसारित कर, धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रयास किये जाने की संभावना बनी रहती है, जिससे जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षति की संभावना बढ़ जाती है। उक्त सभी राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान जिले में शांति एवं सुरक्षा व सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाये रखना आवश्यक है। परिस्थितियों की आकस्मिकता की तुष्टि होती है तथा ऐसी परिस्थितयां विद्यमान है, जिसमें भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश प्रसारित किया जाना अत्यावश्यक है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत भिण्ड जिले में उक्त सभी आयोजनों के सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए जाने जिससे किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में, भिण्ड जिले की सीमान्तर्गत आदेशित किया है कि भिण्ड जिला सीमान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि का आयोजन सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा, ऐसे आयोजनों हेतु सर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुभाग अंतर्गत तथा एक अनुभाग से अधिक अनुभाग में आयोजित कार्यक्रमों की अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड से प्राप्त की जा सकेगी। किसी भी प्रकार के कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, झंडे, लेखन आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भडकाउ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल पर प्रदर्शन तथा सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्विटर आदि) के माध्यम से पोस्ट करना एवं उसे फॉर्वर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा।
उपरोक्त प्रतिबंधों के होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त के संबंध में छूट/शिथिलता संबंधी निर्णय प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और भिण्ड जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक पर व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश जारी होने के दिनांक से 02 माह की अवधि तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।