आयुक्त के स्पष्ट आदेशों के बावजूद रतलाम में अवैध प्रतिनियुक्ति..
भोपाल/रतलाम- विशेष रिपोर्ट। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के आयुक्त द्वारा 10 सितंबर 2025 को जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद रतलाम जिले में विकासखंड अकादमिक समन्वयक (BAC) एवं जनशिक्षक पदों पर गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं।
दस्तावेज़ों से स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल ने इन पदों को “प्रतिनियुक्ति” की श्रेणी से बाहर बताया, वहीं दूसरी ओर जिला स्तर पर 17 अगस्त 2023 के पुराने प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेशों का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध नियुक्तियाँ कर दी गईं।
आयुक्त का आदेश: प्रतिनियुक्ति नहीं, फिर भी वही खेल..
दिनांक 10/09/2025 के आदेश में लोक शिक्षण संचालनालय ने दो टूक कहा है कि—> समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत BAC और जनशिक्षक के पद “प्रतिनियुक्ति” नहीं हैं,
इसलिए इन पर प्रतिनियुक्ति शब्द का प्रयोग ही गलत है। यह भी स्पष्ट किया गया कि सेवा शर्तों को लेकर भ्रम न फैलाया जाए। चयन, सेवाएँ समाप्त होने के बाद वापसी एवं पुनः पदस्थापना की प्रक्रिया स्पष्ट रहे
इसके बावजूद रतलाम जिले में इन्हीं पदों को प्रतिनियुक्ति मानकर नियुक्तियाँ की गईं, जो सीधे-सीधे आयुक्त के आदेशों की अवहेलना है।
योग्यता की अनदेखी: प्राथमिक शिक्षक बने BAC!..
सबसे गंभीर तथ्य यह है कि _BAC एवं जनशिक्षक पदों के लिए निर्धारित योग्यता “माध्यमिक शिक्षक / उच्च श्रेणी शिक्षक (UDT)” है, क्योंकि इन पदों पर माध्यमिक विद्यालयों तक की शैक्षणिक मॉनिटरिंग करनी होती है लेकिन रतलाम जिले में—उच्च पद प्रभार प्राप्त प्राथमिक शिक्षकों और कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी इन पदों पर बैठा दिया गया। सवाल यह है कि जो स्वयं माध्यमिक शिक्षक नहीं हैं, वे माध्यमिक स्कूलों की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे?
निजी हितों के लिए नियमों की बलि?..
सूत्रों के अनुसार—कुछ कर्मचारी नेताओं और रिटायर्ड शिक्षकों के निजी हित पूरे करने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। दिनांक 17/08/2023 के आदेश, जो एक अलग संदर्भ में जारी हुए थे, उन्हें चुनिंदा तरीके से लागू कर मनमाफिक पदस्थापना कर दी गई।
दस्तावेज़ क्या कहते हैं?.
* 17.08.2023 –BAC/जनशिक्षक पदों की पूर्ति हेतु योग्यता, वरिष्ठता एवं काउंसलिंग आधारित चयन प्रक्रिया तय।
* 10.09.2025 (आयुक्त लोक शिक्षण) –स्पष्ट निर्देश:> ये पद प्रतिनियुक्ति नहीं हैं, अतः प्रतिनियुक्ति नियम लागू नहीं होंगे।
* 10.12.2025 (जिला रतलाम आदेश) –इन्हीं पदों पर प्रतिनियुक्ति मानकर समिति गठन व पदस्थापना, जो सीधे तौर पर आयुक्त के आदेशों से टकराता है।
सबसे बड़ा सवाल_क्या जिला प्रशासन को आयुक्त लोक शिक्षण के आदेश मानने की बाध्यता नहीं? क्या योग्यता के बिना शैक्षणिक मॉनिटरिंग सौंपना शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ नहीं? और क्या यह पूरा मामला पसंदीदा चेहरों को उपकृत करने की कवायद नहीं?
मांग और आवश्यक है कि रतलाम जिले में की गई सभी BAC/जनशिक्षक नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जांच हो, अयोग्य एवं नियम विरुद्ध पदस्थापित कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाए और आयुक्त लोक शिक्षण के आदेशों की अनिवार्य अनुपालना सुनिश्चित की जाए।अन्यथा, यह मामला न केवल प्रशासनिक अव्यवस्था बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुनियोजित भ्रष्टाचार का उदाहरण बन जाएगा।
