ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनाधिकृत उपयोग पर उपकरण जब्त कर संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी
मुरैना 18 मार्च 2024। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंकित अस्थाना ने जनहित को ध्यान में रखते हुए धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश शोर नियंत्रण अधिनियम, 1985. जारी आदेश में जिलाधिकारी अंकित अस्थाना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया 6 जून 2024 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित शोर उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवाह समारोह आयोजित होने की संभावना है. इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति से इन कार्यों में भी किया जा सकेगा। संबंधित राजनयिक कोर को ध्वनि एम्पलीफायरों के उपयोग के लिए अपने वाहनों पर प्रासंगिक परमिट लगाना चाहिए। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किये जाने पर उपकरण जब्त कर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 6 जून 2024 तक वैध रहेगा।
