शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूल की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी
भिण्ड । म.प्र. निजी स्कूल (फीस और अन्य संबंधित मामलों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 6 (1) डी के अनुसार, निजी स्कूलों का प्रबंधन औपचारिक रूप से छात्रों या उनके माता-पिता को किताबें, वर्दी, टाई, जूते, कॉपी खरीदने के लिए अधिकृत करेगा। आदि केवल चयनित विक्रेताओं से ही लेने के निर्देश हैं। किसी से भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी।
कलेक्टर भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव ने भिण्ड जिले के अंतर्गत संचालित समस्त निजी विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि जिन विषयों की एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध हैं। उन विषयों की पढ़ाई एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से होनी चाहिए न कि अन्य प्रकाशकों की किताबों से। कोई भी स्कूल अन्य प्रकाशकों की किताबें नहीं थोपेगा और छात्रों को केवल चयनित विक्रेताओं से किताबें, यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी आदि खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेगा
यदि किसी विद्यालय से उक्त सामग्री के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त विद्यालय के विरूद्ध म.प्र. संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया निजी विद्यालय (फीस और अन्य संबंधित मामलों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार शुरू की जाएगी।