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जनजातीय कार्य विभाग के सहायक संचालक सतीश सिंह हुए निलंबित

नियमों के उलंघन एवं मनमानी करने के आदी हैं सतीश सिंह..

भोपाल-धार 28 दिसंबर 2024। सहायक आयुक्त कार्यालय जनजातिय कार्य विभाग धार के सहायक संचालक सतीश सिंह को मप्र जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त श्रीमन शुक्ला ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विशिष्ट संस्थानों में सामग्री खरीदी के लिए प्राचार्यों से फोन लगा कर पासवर्ड मांगे जाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।

मामला है कि विशिष्ट आवासीय विद्यालयों (एकलव्य आदर्श आवासीय वि‌द्यालय, कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालय) की समीक्षा हेतु अपर संचालक, जनजातीय कार्य के द्वारा ली गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.12.2024 में जिला धार के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गरडावद, डही, कुक्षी, गंधवानी एवं मनावर एवं कन्या शिक्षा परिसर, तिरला, धरमपुरी, निसरपुर, धार, बाग एवं नालछा के प्राचार्यों द्वारा अवगत कराया गया कि सतीश सिंह (मूल पद प्राचार्य, उ.मा.वि.) वर्तमान सहायक संचालक कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला धार द्वारा विद्यार्थियों हेतु गणवेश, स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री क्रय करने के लिए उनका जेम आई.डी. पासवर्ड मांगे जाने हेतु दिनांक 13.12.2024 को दूरभाष पर निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं प्रभारी सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला धार द्वारा उनके पत्र क्रमांक स्थापना/2024/3069 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा श्री सतीश सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया है।

विशिष्ट आवासीय विद्यालयों के संचालन की राशि एवं व्यय के निर्देश मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.09.2024 एवं दिनांक 11.09.2024 को पत्र जारी किए गए थे किन्तु विभागीय वीडियो कान्फ्रेंसिंग में की गई समीक्षा में धार जिले की संस्थाओं को किसी भी प्रकार की राशि तथा सामग्री प्राप्त नहीं होना पाया गया। इन संस्थाओं की राशि की स्वीकृति एवं राशि जारी करने की कार्यवाही सहायक संचालक सतीश सिंह द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत की गई तथा धार जिले की कन्या शिक्षा परिसरों में आर्थिक सहायता मद की राशि को शिष्यवृत्ति मद 0762-41-001 में नियम विरुद्ध संस्थाओं को जारी कराई गई।

तदानुसार सहायक संचालक का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 नियम 3 के विपरीत होकर दण्डनीय होने पर सतीश सिंह को आयुक्त श्रीमन शुक्ला द्वारा तत्काल प्रभाव से आज निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग इंदौर संभाग इंदौर निर्धारित किया गया है।

नियमों के उलंघन एवं मनमानी करने के आदी हैं सतीश सिंह..                                                            विदित हो कि सहायक संचालक सतीश सिंह अलीराजपुर में अपनी पदस्थापना के दौरान भी भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित हो चुके हैं और वर्तमान में भी उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज होकर प्रचलन में है। सतीश सिंह के पूर्व के आदेश में स्पष्ट लिखा था कि इन्हें प्रशासकीय या वित्तीय कार्य नहीं दिए जाएं लेकिन फिर भी वर्तमान में सिंह प्रशासकीय और वित्तीय कार्य करते हुए अनेकों आदेश अपने हस्ताक्षरों से जारी कर रहे थे। अभी हाल में आयुक्त मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य अटैचमेंट समाप्त कर प्रमाण पत्र मांग रहे हैं जबकि सहायक संचालक सहित विभाग के अन्य अधीनस्थ अधिकारी संलग्नीकरण की व्याख्या बदल कर मनमाने ढंग से लागू करते हुए आयुक्त के आदेश की मूलतः अवहेलना कर रहे हैं।