नई दिल्ली/ भोपाल 6 जून 2025। देश के कई राज्यों में पहले से लागू बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट एक्ट कानून की मांग भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अंतर्गत हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य अंशुल श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है।
प्रदेश में बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंट्स, कार्यालय परिसरों एवं व्यावसायिक भवनों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इन भवनों में लिफ्ट का प्रयोग आम जनजीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। किंतु प्रदेश में अब तक “लिफ्ट अधिनियम” (Lift Act) लागू न होने के कारण लिफ्टों की सुरक्षा, रख-रखाव तथा मानकों के पालन हेतु कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके अभाव में आए दिन लिफ्ट दुर्घटनाओं की घटनाएँ सामने आती हैं, जिनमें नागरिकों की जान-माल की हानि हो रही है। लिफ्ट एक्ट लागू करने से लिफ्टों की स्थापना, निरीक्षण, रख-रखाव तथा संचालन के लिए सख्त नियम सुनिश्चित किए जा सकेंगे, जिससे आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
श्रीवास्तव ने कहा कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जैसे अनेक राज्यों में पहले से ही लिफ्ट अधिनियम प्रभावी है। अतः अनुरोध है कि मध्यप्रदेश में भी शीघ्र “लिफ्ट एक्ट” को लागू करने हेतु आवश्यक विधायी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, ताकि राज्य के नागरिकों को एक सुरक्षित एवं नियोजित लिफ्ट प्रणाली का लाभ प्राप्त हो सके।