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स्कूली बसों की जांच के लिए विशेष अभियान जारी, केवी-4 की 7 बसों पर लगाया 28 हजार रु का जुर्माना

अभिभावकों से अपील: स्कूली बसों की फिटनेस व दस्तावेज जरूर देखें तभी बच्चों को भेजें स्कूल..

ग्वालियर 4 अगस्त 2025। ग्वालियर शहर सहित संपूर्ण जिले में संचालित स्कूलों से जुड़ी बसों एवं अन्य स्कूली वाहनों की जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में युगक्रांति संपादक ने शनिवार 2 अगस्त को ग्वालियर कलेक्टर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दी गई जानकारी पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 की 7 बसों पर कार्रवाई की गई। साथ ही कलेक्टर महोदया एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा अभिभावकों से अजीबो-गरीब अनुरोध/अपील की कि बच्चों के लिए स्कूली वाहन तय करने से पहले दस्तावेजों व सुरक्षा की बारीकी से जांच पड़ताल कर ले, खासतौर पर वाहनों के इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट अवश्य देखें अर्थात जो काम परिवहन अधिकारी का है अब वो अभिभावक करें।

शनिवार को युगक्रांति संपादक बृजराज सिंह तोमर द्वारा कलेक्टर रुचिका चौहान एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग को जानकारी देते हुए बताया कि महाराजपुरा स्थिति केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 एवं एयर फोर्स विद्यालय द्वारा बच्चों को लाने ले जाने में उपयोग किए जाने वाले 90% वाहन स्क्रेप में कटने योग्य पूर्णतया रिजेक्टेड हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इंश्योरेंस वगैरा कुछ भी नहीं है और इनकी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में कोई भी रूल्स- रेगुलेशंस फॉलो नहीं होता जहां तक कि अधिकांश ड्राइवर- कंडक्टर नशैलची है। इस तरह बच्चों की जिंदगी के साथ ये विद्यालय खिलवाड़ कर रहे हैं जिसके चलते पिछले सप्ताह दीनदयाल नगर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 की बस द्वारा एक बच्चे के साथ बड़ी दुर्घटना हुई और बच्चे के गंभीर चोट आने से उसे हॉस्पिटल्स किया गया था और फिर मामला अंदर ही अंदर रफादफा कर दिया गया। लिहाजा बच्चों के जीवन के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर रोक अवश्य लगाएं।

इस क्रम में कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सोमवार को संयुक्त टीम द्वारा की गई जाँच के दौरान केन्द्रीय विद्यालय क्र.-4 से जुड़ीं 7 स्कूली वाहनों में खामियां पाए जाने पर 28 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे उन्हीं बसों में अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, जिनकी फिटनेस सही हो व सभी आवश्यक दस्तावेज हों।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग ने जानकारी दी है कि स्कूली बसों के निरीक्षण के दौरान कुछ बसों में आवश्यक दस्तावेज जैसे इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट व परमिट नहीं पाए गए हैं। ऐसी बसों में बच्चों का आवागमन सुरक्षित नहीं है। इसलिये अभिभावकों से विशेष अनुरोध किया गया है कि स्कूली बसों की फिटनेस व दस्तावेजों की जाँच पड़ताल के बाद ही बच्चों को बसों से भेजें।

स्कूल वाहनों पर कार्रवाईक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह ने बताया कि जिन बसों के पास इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट व परमिट नहीं पाए गए हैं, उन बसों के संचालकों को 7 अगस्त तक इन सभी कमियों को दूर करने के लिये आगाह किया गया है। इस तिथि के बाद इन वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही स्कूली दृष्टि से प्रतिबंध अर्थात जो छोटे वाहन जैसे सफेद रंग की ईको मारुति वैन बगैरा स्कूल में पास नहीं हो सकते उन्हें चालान/ वसूली करके छोड़ दिया। यह कार्रवाई दोपहर 1:00 हुई लिहाजा गाड़ी वालों ने एक दूसरे को आरटीओ के होने की सूचना देकर अलर्ट कर दिया इसलिए सिर्फ सात वाहन पकड़ में आए। यदि यही कार्यवाही शिफ्ट छूटते वक्त 2:00 होती 17-18 वाहन जप्त होते। स्कूली वाहनों के मामले में इससे भी बद्तर हालत एयर फोर्स स्कूल महाराजपुर के है।