
जिला मजिस्ट्रेट भिंड ने लोकहित में जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, आदेश की अवधि दो माह तक
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं होगा धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह का आयोजन – कलेक्टर आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा भिण्ड 12 अक्टूबर 2025। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लोकहित में…