ग्वालियर जिले में लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र सहित अन्य हथियार लेकर चलने व प्रदर्शन पर प्रतिबंध
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी ग्वालियर 13 अक्टूबर 2025। ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर सभी प्रकार के लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र सहित अन्य मोथरे एवं धारदार हथियार धारण करने, लेकर चलने एवं हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला…
